मूल कर्तव्य प्रतियोगिता परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य:
• भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है।
• स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी।
• संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 ई. में अन्त: स्थापित किया गया।
• संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया।
• 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किये गए।
• भारत के संविधान का भाग-IV A मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है।
• भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में भाग-4 के रूप में जोड़ी गई थी।
• भारत के संविधान के अनुच्छेद -51 A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है।
• अनुच्छेद- 51 (क) मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, फिलहाल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है।
• भारतीय संविधान में 11वीं मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2002 ई. में शामिल किया गया था।
• संविधान में उल्लिखित 11 मौलिक कर्तव्य देश के सभी नागरिकों के लिए है।
• ‘ भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार ‘ – उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 51 A में संदर्भित है।
• भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य – राष्ट्र गान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना है।
• 86वाॅं संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से ‘ 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना ‘ मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया।
• भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था।